कासगंज: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 08 जनवरी 2022 को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी होते ही पूरे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा निर्वाचन एवं कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के द्वष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश पारित किये गये हैं। जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं।
जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे या सोशल मीडिया के माध्यम से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। बिना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जायेगी और ना ही कोई जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा। जनपद की सीमा में अस्त्र, शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा। सोशल मीडिया (फेस बुक व्हाट्सअप या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने की अनुमति नहीं है। पूजा स्थलों के परम्परागत लाउडस्पीकरों को छोड़कर अन्य लाउडस्पीकर व बाद्य यंत्रों का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय तथा फेस कॅवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हाट/बाजार की दुकानों में कर्मचारी मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग करें, दुकान में सैनेटाइजर उपलब्ध रखें। दुकानदार उन्हीं ग्राहकों को सामान बेचें जो खरीददारी के समय मास्क का उपयोग करें। सरकार द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। सोरों नगरी में अन्य प्र्रान्त/जनपदों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घण्टे के अन्दर की आरटीपीसीआर लैब की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा सोरांे नगरी मंे प्रवेश निषिद्व होगा। आदेशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
