कासगंज (सू0वि0)। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए0के0श्रीवास्तव ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में आनलाइन जमा की गई जमानत धनराशि के सम्बन्ध में बताया कि नामांकन पत्र के साथ जमानत धनराशि यदि कोषागार की वेबसाइट पर निर्धारित लेखाशीर्षक के अंतर्गत आॅनलाइन जमा कर दी गई है और उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न की गई है तो इस प्रकार जमा की गई जमानत धनराशि मान्य होगी।
उन्होनें समस्त निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों व खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
