BUDAUN SHIKHAR

कासगंज

 

कासगंज: भूतत्व एवं खनिकर्म निदेषालय, उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेष में उप खनिजों यथा बालू , मौरम, गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
अपर जिलाधिकारी एके श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेष मंे पंजीकृत वाहनों पर ही 10 जून 2020 से उप खनिजों का परिवहन मान्य होगा एवं उक्त पोर्टल पर अपंजीकृत वाहनों पर खनिजों के परिवहन हेतु ईएमएम-11, पूर्ण प्रतिबन्धित हो जायेगा। अतः उक्त पंजीयन अतिषीघ्र निर्धारित समयावधि में करा लें तथा निर्देषों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाये। उक्त कार्य मंे किसी भी प्रकार की षिथिलता न बरती जाये।
————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *