कासगंज (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि तृतीय चरण में होने वाले निर्वाचन के लिय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु जनपद में नामांकन पत्रों की बिक्री जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के लिये अधिकतम व्यय की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। सदस्य ग्राम पंचायत अधिकतम 10 हजार रू0, प्रधान ग्राम पंचायत अधिकतम 75 हजार रू0, सदस्य क्षेत्र पंचायत अधिकतम 75 हजार रू0 तथा सदस्य जिला पंचायत अधिकतम 1 लाख, 50 हजार रू0 की धनराशि खर्च कर सकेंगे।

त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिये आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सदस्य के मामले मंे उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र जमा कर रहा है। ग्राम प्रधान का प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिये। सदस्य क्षेत्र पंचायत का प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। इसी प्रकार सदस्य जिला पंचायत का प्रस्तावक भी उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि असुविधा से बचने के लिये सभी तैयारियां समय से कर लें और वांछित अभिलेखों के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करें।

पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रति पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिये, जो नामांकन पत्र के साथ स्वप्रमाणित नत्थी की जाती है। अपने निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली पूरक सूची सहित प्राप्त कर लें तथा इसके प्रत्येक पृष्ठ की जांच कर लें कि कोई पृष्ठ छूटा तो नहीं है अथवा कटा फटा या अमुद्रित तो नहीं है। अपना नाम और वर्तमान पता मतदाता सूची में अच्छी तरह से जांच लें।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *