कासगंज (सू0वि0)। जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चैहान ने अवगत कराया है कि गत माह मार्च 2021 से निजी क्षेत्र की आपूर्तित डीएपी उर्वरक की प्रति बोरी दरों में वृद्वि की गई है। जनपद के थोक एवं फुटकर उर्वरक विके्रताओं के गोदामों एवं उर्वरक कम्पनियों के वेयर हाउसों में पुराने दरों की भण्डारित फास्फेटिक उर्वरकों-डीएपी एवं एनपीके की बिक्री कृषकों को पुरानी दरों पर ही पहले कराया जाना आवश्यक है। कोई भी विक्रेता पुराने दरों की डीएपी की होर्डिंग करता है या अधिक दरों पर बिक्री करता है तो उसके विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि पुराने दरों की भण्डारित फास्फेटिक उर्वरकों-डीएपी एवं एनपीके की बिक्री कृषकों को पुरानी दरों पर ही करना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी विक्रेता निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्यवाही की जायेगी।

 

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