कासगंज: लाॅक डाउन की अवधि में उ0प्र0 पावर कारपोरेषन लि0 के विद्युत देयकों पर दी गई आंषिक छूट को मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्योगों एवं व्यापारियों के फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज में राहत के रूप में हस्तांतरित किये जाने का फैसला किया है।
अधीक्षक अभियंता कासगंज सन्दीप अग्रवाल ने बताया कि एलएमवी-2 श्रेणी जिसके अंतर्गत व्यवसायिक उपभोक्ता यथा दुकानदार, होटल, रेस्टोरेन्ट, गैस्ट हाउस, मैरिज हाॅल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि आदि आते हैं। एलएमवी-6 श्रेणी जिसमें 75 किलोवाट से कम भार के सभी उद्योग, एचवी-2 श्रेणी 75 किलोवाट से ऊपर के सभी वृह्द एवं भारी उद्योग तथा एचवी-1 श्रेणी के तहत आने वाले वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक माह के फिक्सड/डिमाण्ड चार्जेज के बराबर छूट माह जुलाई 2020 के बिल में प्रदान की जायेगी।
जो उपभोक्ता 30 जून 2020 तक अपना पूर्ण बिल जमा नहीं करेंगे उन्हें जुलाई माह की फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज की छूट नहीं मिलेगी।

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