कासगंज (सू0वि0) : जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनपद कासगंज के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारियों को पुनः सूचित किया है कि आयुद्व अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार तीसरा शस्त्र लाइसेंस 13 दिसम्बर 2019 को अवैध हो गया है। ऐसे शस्त्र लाइसेंसी, जिनके पास तीन शस्त्र हैं, वे तीसरे शस्त्र को आज 09 सितम्बर, 2021 तक प्रत्येक दशा में कार्यालय में उपस्थित होकर जमा/ सरेण्डर की सूचना से अवगत करा दें। यदि शस्त्र लाइसेंस धारक तीसरे शस्त्र को आज 09 सितम्बर 2021 तक जमा/ सरेण्डर नहीं करता है तो ऐसे शस्त्र लाइसेंसी के विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उक्त के अतिरिक्त ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारी जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं, उन्हें एकल लाइसंेस बुक प्रदान किये जाने के शासन से निर्देश प्राप्त हुये हैं। कुछ लाइसेंस धारकों द्वारा अब तक कार्यालय से एकल शस्त्र लाइसेंस बुक जारी नहीं कराई गई है। जो शासन के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे समस्त शस्त्र लाइसेंस धारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित शस्त्र अनुभाग से नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये 15 दिन के अन्दर एकल शस्त्र लाइसेंस बुक अवश्य जारी करा लें। अन्यथा शासन के निर्देशानुसार एकल बुक जारी न कराने वाले लाइसंेसी शस्त्र धारकों के विरूद्व विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।