कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक सदर देवेन्द्र सिंह राजपूत, पुलिस अधीक्षक सुशील घुले की उपस्थिति में धर्मगुरूओं के साथ आयोजित बैठक में कहा कि सरकार द्वारा 08 जून 2020 से धार्मिक एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। बचाव ही उपचार है। धार्मिक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति प्रतिबन्धित रहेंगे। सभी कार्यालय, कार्य स्थल एवं धर्म स्थलों पर प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग कराना तथा प्रवेश द्वार पर हैण्डवाश एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध है। धर्मस्थल पर मूर्तियों एवं अन्य वस्तुओं को न छुयें, घण्टे का स्पर्श निषिद्व रहेगा। सभी धर्मस्थल प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही शर्तों का पालन करते हुये खुल सकंेगे।

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