- हर प्रकार के बोरिंगों पर कराना होगा पंजीकरण।
- भूजल अधिनियम 2019 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अब हर प्रकार के बोरिंगों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- एक्ट के अन्तर्गत घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक तीन श्रेणियों की बोरिंगों का पंजीकरण किया जायेगा।
जिला सम्वाददाता
कासगंज: मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने बताया कि घरेलू एंव कृषि कार्यो की बोरिगों का पंजीकरण निःशुल्क होगा। औद्योगिक उपयोग के लिये की गयी बोंिरगों के लिये रू0 5000 पंजीकरण एवं रू0 5000 अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शुल्क देना होगा तथा प्रतिदिन जितने पानी का उपयोग किया जायेगा, मात्रा के अनुसार उसका वार्षिक शुल्क पृथक से देय होगा। औद्योगिक उपयोग की बोरिंगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें बल्क यूजर इन्डस्ट्रियल और निर्माण क्षेत्र के लिये बोरिंग का पंजीकरण कराये बिना भूजल दोहन पर जुर्माना, कारावास या दोनो ही हो सकती है। कृषि एंव घरेलू बोरिंगों के पंजीकरण वेव पोर्टल ॅॅॅण्नचहूकवदसपदमण्पद पर आनलाईन कर सकते है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में अत्यधिक खुल रहे प्लांटों के खिलाफ कडी कार्यवाही की तैयारी हो रही है। भूजल सर्वेक्षण विभाग/लघु सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीम ऐसें आर0ओ0 प्लांटों के विरूद्ध जिले भर में संयुक्त रूप से अभियान चलायेगी शहर में पेयजल की किल्लत की वजह से गली-गली में आर0ओ0 प्लांट खुल गये है, इन प्लांटों पर बडी मात्रा में भूजल दोहन किया किया जा रहा है। बिना पंजीकरण कराये लोग अपने घरों में प्लांट खोलकर पानी की सप्लाई करते है, शहर के अतिरिक्त अब ग्रामीण अंचल में आर0ओ0 प्लांट खुलने लगे है। भूजल की बर्बादी रोकने और प्लांटों को व्यवस्थित करने के लिये इनका पंजीकरण किया जाता है सरकार ने ग्राउण्ड वाटर एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है इसके तहत इनका पंजीकरण आवश्यक है लेकिन बिना पंजीकरण के प्लांटस एंव इन्डस्ट्रीज व निर्माण कार्य बल्क यूजर जैसे होटल, हास्पिटल, गाडी धुलाई सेंटर आर0ओ0 प्लांट आादि का संचालन किया जा रहा है। इस मामले में जुर्माना कारावास या दोनो हो सकते है। इन्हे पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इनका पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन आनलाईन निमेष मित्रा पोर्टल पर किया जायेगा।
सहायक अभियंता लघु सिंचाई/नोडल जिला भूगर्भ प्रबन्धन परिषद मुकीम मुहम्मद ने बताया कि ग्राउण्ड वाटर एक्ट 2019 के तहत केवल बोरिेंग ही नही बोरिंग करने के लिये प्रयोग की जाने वाली ड्रिलिंग मशीनो का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है, इसके तहत जो भी ड्रिलिंग मशीन है, उसका पंजीकरण कराना होगा। यह मशीन उसी जिले में बोरिंग कर सकेगी जिस जिले में पंजीकरण होगा। ड्रिलिंग ऐजेन्सी का पंजीकरण आनलाईन वेवपोर्टल पर होगा पंजीकरण का शुल्क 5000 रू0 होगा पंजीकरण ड्रिलिंग एजेन्सी को अधिसूचित क्षेत्र तथा भूजल गुणवत्ता के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य कराने की अनुमति नही होगी। इसकी वैद्यता तीन वर्ष होगी। जनपद कागसंज में शहरी क्षेत्र नगर पालिका एवं विकास खण्ड कासगंज अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसमें उद्योग/कमर्शियल आदि को बोंिरंग कराने पर अधिनियम के अनुसार पूर्ण प्रतिबन्ध है/कृषि एवं घरेलू प्रयोग हेतु प्रतिबन्ध नही है।