कासगंज (सू0वि0): जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों अथवा
माता या पिता दोनों में किसी एक अथवा अभिभावक को 01 मार्च 2020 के पश्चात खो दिया है। अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यकता है अथवा जिनके माता पिता या परिवार का मुख्य कर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हे बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया है तथा भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का मुख्य उद्देश्य है।
उक्त के अलावा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों या किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले हों उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
पात्र परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति बालक/ बालिका को 2500 रू0 की सहायता प्रदान की जायेगी। पात्र उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी/ जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अन्य ऐसी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिये कलेक्ट्रेट कासगंज परिसर के कक्ष सं0 42 में स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
