कासगंजः जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 (सी) के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक सेवाओं में तैनात मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की जायेगी। भारत
निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों तथा आवश्यक सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। आवश्यक सेवाओं में तैनात ऐसे अधिकारी, कर्मचारी अपने कर्तव्यांे की वाध्यता के कारण मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान हेतु उन्हें ड्यूटी पर तैनात होने के रूप में सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग, यातायात विभाग, रेलवे, विद्युत विभाग, मैट्रो, विमान सेवा, रेलवे, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा भारत संचार निगम के कर्मियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवाओं में तैनात अपने ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों की वाध्यता के कारण मतदान केन्द्र में उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं उनके प्रपत्र 12डी तैयार कराकर अपने विभागीय नोडल अधिकारी से प्रमाणित कराकर अतिशीघ्र जिला निर्वाचन कार्यालय कासगंज में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।