लखनऊ में हुये कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया सीधा प्रसारण

विधायकों एवं जिलाधिकारी ने जनपद में चिन्हित 52 बच्चों को दिये बारह-बारह हजार रू0 के स्वीकृति पत्र।

कासगंज (सू0वि0)।  उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण के दौरान अपने माता-पिता या वैध अभिभावकों को खो देने वाले जनपद कासगंज के चिन्हित 52 बच्चों को कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक कासगंज देवेन्द्र सिंह राजपूत, विधायक पटियाली ममतेश शाक्य, जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने संयुक्त रूप से 04 हजार रू0 प्रति माह की दर से तीन माह की धनराशि बारह-बारह हजार रू0 के स्वीकृति पत्र प्रदान किये। धनराशि सरकार द्वारा सीधे बच्चों के बैंक खातों में जमा करा दी गई। लखनऊ में उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका सीधा प्रसारण यहां कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।

जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने इस अवसर पर कहा कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता, पिता या वास्तविक अभिभावकों ने अपनी जान गंवा दी है, ऐसे बच्चे अपने आपको निराश्रित महसूस न करें। सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के सपनों को साकार करने के लिये उनके संरक्षण और देखरेख की पहल की गई है। ऐसे जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालनपोषण के लिये देखभाल कर्ता को उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रति माह 04 हजार रू0 की धनराशि दी जायेगी।  11 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा तथा बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसी शादी योग्य बालिकाओं की शादी हेतु सरकार द्वारा एक लाख एक हजार रू0 की धनराशि दी जायेगी। कक्षा 9 या इससे ऊपर/व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टेबलेट/लैपटॉप भी दिया जायेगा। बालिग होने तक बच्चों की चल-अचल सम्पत्ति की कानूनी एवं विधिक सुरक्षा भी सरकार द्वारा की जायेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे बच्चे जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं। जिनके दोनों माता पिता/वैध अभिभावक की कोविड-19 से 01 मार्च 2020 के बाद मृत्यु हुई हो अथवा माता पिता/वैध अभिभावक में से एक 01 मार्च 2020 से पूर्व मृत्यु तथा दूसरे आय अर्जित करने वाले अभिभावक की 01 मार्च 2020 के बाद कोविड से मृत्यु हुई हो। आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में परिवार की आय 02 लाख रू0 प्रति वर्ष से अधिक न हो। इस योजना हेतु माता पिता या एक की कोविड से मृत्यु के दो वर्ष के अंदर आवेदन किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान एएसडीएम अशोक कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी ओम प्रकाश यादव तथा सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

 

 

 

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