सुलह समझौते के आधार पर करायें वादों का निस्तारण-जिलाधिकारी
कासगंज (सू0वि0)। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज शनिवार 11 सितम्बर को किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वादों, प्रकरणों, मामलों, अपीलों का निस्तारण करायें। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत सैद्वांतिक व व्यवहारिक रूप से धरातल पर त्वरित न्याय का द्योतक है। लोक अदालत में थाना, तहसील स्तर से जुड़े वादों का समयबद्व निस्तारण होना न्याय और कानून व्यवस्था के लिये आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, लघु आपराधिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, विद्युत, पारिवारिक मामले, राजस्व वाद, प्री लिटिगेशन स्तर पर बीमा एवं बैंक ऋण आदि जैसे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जायेगा। जिन व्यक्तियों के वाहनों के चालान कट गये हैं उनके वाहन चालान सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण भी लोक अदालत के माध्यम से कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये अधिक से अधिक वादों, प्रकरणों, मामलों एवं अपीलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा निस्तारण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर समय से वाद लिपिक कलेक्ट्रेट कासगंज को ई-मेल आईडी पर उपलब्ध करा दें ताकि उच्चाधिकारियों को सूचना संकलित कर समय से प्रेषित की जा सके। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये।
