’चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर काॅल कर दें सूचना’

कासगंज (सू0वि0)।  जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी या किसी अन्य कारण जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गयी है अथवा जिनके माता-पिता दोनो कोविड से ग्रसित होने के कारण अस्पताल या होम आईसोलेशन मे हों और उनकी देखाभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है। साथ ही ऐसे बच्चें जिनके अभिभावक उन्हें अपनाना ना चाहें या अपनाने में सक्षम न हों। ऐसे बच्चों को किशोर न्याय बालको की देखरेख व संरक्षण अधिनियम-2015 के अंतर्गत जिस बालक की उमं्र 18 वर्ष से कम है, को पुर्नवासित कराया जायेगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि ऐसे जरूरतमंद बच्चों के सम्बन्ध में किसी को कोई भी सूचना मिलती है, तो वह चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 या जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी के फोन नं0 7518024068 या संरक्षण अधिकारी के फोन नं0 7078403332 पर अवगत करायें। जिससे बच्चों की देख-रेख व पुर्नवासन संबंध कार्यवाही की जा सके।

 

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