कासगंज (सू0वि0): जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुरेश चन्द्र ने जनपद के अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास लि0 लखनऊ द्वारा टर्मलोन योजना के तहत जनपद में अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी बेरोजगार युवक एवं युवतियों को न्यूनतम 1 लाख रुपए व अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 6 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा लाभार्थी का 90 प्रतिशत एन0एस0डी0एफ0सी0 द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0सी0 लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जायेगा।’
’उन्होंने पात्रता के संबंध में बताया कि लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो एवं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी की पारिवारिक आय वार्षिक ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपए व शहरी क्षेत्र के लिये 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत ऐसे आवेदकों को भी पात्र माना जायेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक किंतु 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो, ऐसे आवेदकों को 8 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थी द्वारा निगम की मार्जिन मनी टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त न किया गया हो। योजना से लाभान्वित होने के इच्छुक आवेदक विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में आगामी 15-07-2021 से पूर्व आवेदन पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा 9536206114 तथा 9457120569 पर सम्पर्क कर सकते हैं।