सोरों नगरी में अन्य प्रान्त/जनपदों से आने वाले व्यक्ति को 72 घण्टे के अन्दर की आटीपीसीआर लैब की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य।
कासगंजः अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद कासगंज की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्र में निवास करने तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी 22 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम हेतु संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके अंतर्गत मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेत्र को खतरे का निवारण करने के लिए तथा शान्ति/विधि व्यवस्था, सामाजिक समरसता बनाये रखने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी 22 जनवरी 2022 तक जनपद कासगंज में धारा 144 लागू कर दी गई है। निषेधात्मक आदेषों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे विभिन्न जातियों एवं धार्मिक भावनाओं एवं समुदायों के बीच मतभेद उत्पन्न हो, जिसके कारण कोई तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो और न ही इसके लिये किसी को प्रेरित करेगा। समस्त जनपद मे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियॉ व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहे, जब तक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थतियों हेतु बाहर निकलना आवष्यक न हो।
सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाये, जिसका दायित्व संबंधित व्यक्ति का होगा। सोशल डिस्टेसिंग का पालन न कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध माहामारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। दुकानदारों को ग्राहकों तथा स्टाफ को सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी व्यक्ति को मास्क/गमछा/रूमाल/स्कार्फ/दुपट्टा से मुॅह ढॅके बिना दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी खरीददार ने यदि मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करना निषिद्ध है। दुकानो पर खरीददारी के समय दो गज की दूरी बना कर रखें व पॉच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हों।
कोई भी व्यक्ति उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा अथवा प्रदर्शन/कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगा और ना ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। कोई भी व्यक्ति पॉच से अधिक व्यक्तियों के समूह का न तो गठन करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा। यह आदेश शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा बल्लम, चाकू हॉकी, छुरा, लोहे की छड़ अथवा अन्य घातक हथियार या पदार्थ (तेजाब आदि) इत्यादि लेकर नहीं चलेगा। जिससे किसी भी व्यक्ति को चोट पहुॅचायी जा सकें, किन्तु यह प्रतिबन्ध वैशाखियों पर चलने वाले अपंग व्यक्तियों एवं परम्परागत रूप से सिक्ख समुुदाय के व्यक्तियों पर लागू नही होगा। शस्त्र लाइसेन्स का धारक है, अपने लाइसेन्सी शस्त्र को न तो सार्वजनिक रूप लेकर चलेगा ओर न ही अपने लाइसेन्सी शस्त्र से किसी अन्य को भयाक्रान्त करने का प्रयत्न करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। डी0जे0 ध्वनि विस्तारण यन्त्रों, लाउण्डस्पीकर आदि के उपयोग हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय/शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा। उप जिला मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का उपयोग नहीं किया जायेगा।
जनपद कासगंज की सोरों नगरी में अन्य प्रान्त/जनपदों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घण्टे के अन्दर की आटीपीसीआर लैब की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जनपद के बाहर के व्यक्तियों को 72 घण्टे के अन्दर की आटीपीसीआर लैब की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना सोरों नगरी में प्रवेश निषिद्ध होगा (एन्टीजन टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त आदेश आगामी 22 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगें और इनका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
