बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न लगायें

कासगंज (सू0वि0)। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु संक्रमण को फैलने से रोकने, मानव जीवन, स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू है। जो 15 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगी।

कोविड संक्रमण से बचाव के लिये बाजारों, सार्वजनिक स्थलों के साथ ही कहीं पर भी भीड़ न लगायें। पूर्व अनुमति के बिना किसी को भी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा या प्रदर्शन अथवा कार्यक्रम का आयोजन करने की इजाजत नहीं है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। समस्त दुकानदार, ग्राहक एवं आम नागरिक मास्क, सोशल डिस्टेंस एवं कोविड नियमों का अनिवार्यरूप से पालन करें। अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन प्रतिबन्धित रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कोविड सम्बन्धी जानकारी के लिये हेल्पलाइन नम्बरों पर संपर्क करें

कासगंज (सू0वि0)। कोविड से सम्बन्धित जानकारी लेनी है तो जिला स्तरीय एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर के हेल्पलाइन नं0 8445154808 तथा 8791292672 एवं व्हाट्सएप नं0 8791392672 तथा 8266987258 या 8266987259 या 8265848869 या 7451038869 अथवा 7217474909 पर किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है।

 

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