सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होंगे विवाद

कासगंज (सू0वि0)। अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत कासगंज चन्द्र शेखर प्रसाद ने बताया कि जनपद कासगंज में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा जन उपयोगी सेवाओं में हुई त्रुटि अथवा उक्त सेवाओं से क्षुब्ध व्यक्तियों को न्याय एवं क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये स्थाई लोक अदालत का गठन जनपद में कर दिया गया है। डा0 सपना अग्रबाल तथा बसन्त कुमार शर्मा को स्थाई लोक अदालत के सदस्य नामित किया गया है।

स्थाई लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। जन उपयोगी सेवाओं में हुई त्रुटि के लिये एक करोड़ रू0 तक की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्राविधान है। इसके अंतर्गत यातायात सेवाओं, डाक तार या टेलीफोन सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति सेवा, लोक सफाई, स्वच्छता प्रणाली अथवा पर्यावरण संरक्षण सेवाओं, अस्पताल, बीमा सेवाओं, शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सेवाओं, आवास और रियल स्टेट की सेवाओं से सम्बन्धित विवाद सम्मिलित हैं।

 

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