कासगंज : श्री दिवेश चन्द्र सामंत माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के निर्देशन में नितिशा सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा दिनांक 02/10/2021 से 14/11/2021 तक चलने वाले “आजादी के अमृत महोत्सव” के अवसर पर विधिक जागरुकता एंव साक्षरता हेतु समस्त पैनल अधिवक्तागण एवं पराविधिक स्वयं सेवकगण के साथ श्री गगन कुमार भारती, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं. 03 द्वारा बैठक का आयोजन किया गया।
उपरोक्त बैठक में समस्त पराविधिक स्वयं सेवक को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर ग्रामीण आंचल में निवास कर रही निरक्षर एवं असहाय लोगों को विधिक साक्षरता के साथ मानवता का संदेश देते हुये सहायता भी करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं से अवगत लाभान्वित करायें। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित कराने के साथ-साथ उनकी समस्याओं को विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत भी करायें। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 यथा संशोधित 2016 से सभी पात्रों को लाभ मिले इस सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार कर सभी को अवगत करायें जिससे कि कोई योजना का पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाये।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंक्ष सं.03 द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रकाश डालते हुये बताया कि 75 सप्ताह पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में यह महोत्सव मनाया जायेगा। इसके लिये हर राज्य में अपने-अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरूआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरूआ पद यात्रा को हरी झंड़ी दिखाकर की।
श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, माननीय अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, कासगंज द्वारा पराविधिक स्वयं सेवक को सूचित किया गया कि स्थाई लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वाद जैसे यातायात सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, डाक, तार या टेलीफोन सेवाओं से सम्बन्धित वाद, विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, लोक सफाई, स्वच्छता प्राणाली, पर्यावरण संरक्षण सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, अस्पताल या औषधालयों की सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, बीमा सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, आवास और रियल एस्टेट सेवाओं से सम्बन्धित विवाद आदि निस्तारण हेतु दायर कर सकते हैं।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पैनल अधिवक्ता एवं पराविधिक स्वयं सेवकगण को विधिक सेवा में विधिक जागरुकता हेतु प्राथमिक तौर पर गरीब रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, दिव्यांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों तथा कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देने हेतु जागरुकता एवं साक्षरता के द्वारा सरकारी योजनाओं एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं से लाभान्वित करायें साथ ही कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी एवं अन्य संचालित योजनाओं तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे “स्वच्छ भारत मिशन” जैसी बहुमूल्य योजनाओं के लाभों से वंचिन नहीं रहना चाहिये।
