कासगंज (सू0वि0)। पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पंेशन योजना अंतर्गत पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को पुत्रियों की शादी हेतु 10000/- रू0 जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उक्त योजना में ऐसी परित्यक्त महिलाये पात्र होंगी जो प्रोबेशन कार्यालय /महिला ल्यिाण विभाग से पंेशन प्राप्त कर ही हों और जिन्होने चालू वित्तीय वर्ष में अपनी पुत्री का विवाह तय किया हो। ऐसी महिलायें अपना आवेदन कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में कर सकती हैं।