25 फरवरी तक उपलब्ध करायें निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

कासगंज: विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 20 फरवरी को हुये मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों की निर्वाचन कार्मिकों के रूप में ड्यूटियां लगाई गई थीं। पार्टी रवानगी स्थल पर कुछ निर्वाचन कार्मिक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये। जिस पर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई।

मुख्य विकास विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक तेज प्रताप मिश्र ने जनपद के समस्त विभागों के कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश जारी किये हैं कि सभी कर्मचारियों से निर्वाचन ड्यूटी का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। उसकी प्रमाणित छायाप्रति उनके कार्यालय में 25 फरवरी, 2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी द्वितीय रेण्डमाइजेशन के उपरान्त मतदान दल में लगायी गई थी उनका वेतन निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आहरित किया जाये।

ऐसे कर्मी जिनकी तृतीय रेण्डमाइजेशन के उपरान्त ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई थी, किन्तु उन्हांेने अपने निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उनका वेतन अग्रिम आदेशांे तक अवरूद्ध करते हुये आहरित न किया जाये। निर्वाचन ड्यूटी का सम्यक निर्वहन न करने वाले कार्मिको का स्पष्टीकरण प्राप्त कर 02 दिन के अन्दर उनके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि तृतीय रैण्डमाईजेशन के बाद विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी पोलिंग पर्टियों में मतदान कार्मिक/आरक्षित मतदान कार्मिक के रूप में लगाई गई। पार्टी रवानगी के दौरान कतिपय कार्मिक अपनी उपस्थिति अंकित करके पार्टी रवानगी स्थल से अनुपस्थित हो गये अथवा निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित ही नहीं हुये। जिससे पार्टी रवानगी के समय विषम स्थिति उत्पन्न हुई तथा कार्मिकों की उपस्थिति होते हुये भी आरक्षित कार्मिकों को उनके स्थान पर सेक्टर मजिस्टेªट/पीठासीन अधिकारी की मांग पर मतदान पार्टी के साथ रवाना किया गया। उक्त कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की निर्वाचन कार्य में व्यवधान डालने की श्रेणी में है, जिसके क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 की उपधारा-1 और उपधारा-3 के अनुसरण में कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।

 

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