कासगंजः प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत सूचित किया है कि विभोर मित्तल व भावुक मित्तल पुत्रगण आनन्द मोहन मित्तल व अनीता मित्तल निवासी गाजीयाबाद द्वारा अपनी भूमि संख्या 412ग/0.5600 हे0 स्थित मौजा उढैर पुख्ता परगना उलाई तहसील व जनपद कासगंज जिसकी सीमायें पूरब व पश्चिम में खेत स्वयं का, उत्तर में सड़क व दक्षिण में खेत स्वयं का में आतिशबाजी बनाने (पटाखा निर्माण कार्य) हेतु मनोज कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी उढैर पुख्ता थाना सोरों तहसील व जनपद कासगंज को किराये पर दे दिया है।
उक्त कार्य/व्यवसाय से किसी को कोई आपत्ति/ऐतराज हो तो वह प्रेस विज्ञप्ति जारी होने से 15 दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट कासगंज के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा कि स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।