बदायूँ शिखर सम्वाददाता
कासगंज: प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन कर जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समानरूप से निरंतर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम लागू है। कृषि तथा घरेलू उपभोक्ताओं, व्यवसायिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं के पंजीकरण व शिकायत निवारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद गठित है।
सहायक अभियंता लघु सिंचाई मुकीम मुहम्मद ने बताया कि वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं के साथ ही समस्त ड्रिलिंग एजेंसियों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु 05 हजार रू0 शुल्क निर्धारित है। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिस पर कोई शुल्क देय नहीं है।
जनपद कासगंज के समस्त भूजल उपभोक्ताओं को पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिनियम का अनुपालन न होने पर दण्ड की कार्यवाही की जायेगी। दोष सिद्व होने पर पुनः अनुपालन न होने पर दण्ड की कार्यवाही दोगुना कर दी जायेगी।