कासगंज (सू0वि0)।  जनपद कासगंज में एन0एफ0एस0ए0 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित जनपद के समस्त कार्डधारकों को 31 अगस्त 2021 तक ई-पॉश मशीन के माध्यम से पर्ची उपलब्ध कराते हुये निःशुल्क खाद्यान्न गेहूं तथा चावल उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त जानकारी देते हुये जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति राशनकार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न जिसमें 20 कि0ग्रा0 गेहूं तथा 15 कि0ग्रा0 चावल निःशुल्क वितरित कराया जायेगा।

पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न जिसमें 03 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 02 कि0ग्रा0 चावल निःशुल्क वितरित कराया जायेगा।

वितरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी, प्रोक्सी के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिये गये हैं कि वितरण पूर्ण होने तक अपनी दुकानें खुली रखें और नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में वितरण करें। घटतौली की पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि यदि कोई उचित दर विक्रेता राशन नहीं देता है तो इसकी शिकायत सम्बन्धित एसडीएम, जिला पूर्ति अधिकारी या क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से कर सकते हैं।

 

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