कासगंज: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा करते हुये कहा कि अब कोटेदारों को ब्लाक गोदामों के बजाये सीधे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राशन पहुंचाया जायेगा। एक बार में गेहूं और दूसरी बार में चावल भेजा जायेगा। जैसे ही गोदाम से राशन चलेगा कोटेदार के पास एसएमएस से सूचना दे दी जायेगी। राशन लाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जायेगा। इस व्यवस्था को पारदर्शी ढंग से लागू किया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से कोटेदारों को परिवहन तथा हैण्डलिंग के मद में व्यय भार वहन नहीं करने के कारण बचत होगी। इससे ब्लॉक गोदाम समाप्त होंगे और परिवहन, हैण्डलिंग व गोदाम किराये के मद में सरकार को भी बहुत बचत होगी। जनपद कासगंज में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू कर दी गयी है। एक ही मार्ग/क्षेत्र में स्थित कोटेदारों के समूह बनाकर उन्हें रोस्टर व रुटचार्ट के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। इससे खाद्यान्न नियत समय पर पहुंचेगा। रुटचार्ट ऐसा होगा कि वाहन एक ही रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर खाद्यान्न वितरित करते हुए अन्तिम पड़ाव पर पहंुचे। सभी वाहनों में जीपीएस लगा होगा, जिससे उनकी रियल टाइम की लाइव मॉनिटरिंग लखनऊ एवं जिला मुख्यालय से की जा सकेगी। प्रत्येक वाहन पर ”राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न“ तथा खाद्यान्न का गंतव्य स्थल, खाद्य विभाग का टोल फ्री नंबर बड़े अक्षरों में अंकित रहेगा।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि निगम द्वारा ट्रक में एक बार में गेंहूँ तथा दूसरी बार में चावल भेजा जायेगा। जिससे कोटेदारों को दो बार में पूर्ण खाद्यान्न मिल सके। निगम के गोदाम से ट्रक में खाद्यान्न की पूरी मात्रा प्राप्त हो, इसके लिए खाद्यान्न की पुनः तौल किसी अन्य मशीन से भी करायी जा सकती है। परिवहन ठेकेदार द्वारा अपने वाहन में इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था अनिवार्य रुप से करनी होगी तथा कोटेदार को तौल कर वजन की प्राप्ति करानी होगी। शिकायत मिलने पर तत्काल पूर्ति निरीक्षक व विपणन निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर तौल कराकर स्टॉक की मात्रा व गुणवत्ता का सत्यापन किया जायेगा। यदि किन्हीं कारणों से ट्रक कोटेदार तक देर से खाद्यान्न लेकर पहुंचता है, तो इसका स्पष्ट कारण परिवहन ठेकेदार द्वारा उच्चाधिकारियों को बताना होगा। यदि परिवहन ठेकेदार कालाबाजारी में लिप्त पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। रोस्टर के अनुसार परिवहन ठेकेदार द्वारा उठान नहीं करने पर भुगतान बिलों से कटौती की जायेगी। साथ ही ठेका भी निरस्त किया जा सकता है। कोटेदारों, परिवहन व हैण्डलिंग ठेकेदारों द्वारा कोई भी अनियमितता की जाती है तो तत्काल जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय, कासगंज में संचालित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर- 74550-12855 पर इसकी शिकायत की जा सकती है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ए0के0श्रीवास्तव, जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजय कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम पटियाली व सहावर तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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