बदायूँ शिखर

कासगंजः जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 की महामारी की रोकथाम तथा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनसहयोग अत्यंत आवष्यक है। सभी लोग मास्क अवष्य पहनें, सोषल डिस्टेंस और नियमों का पालन करें। एक दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों, बाजारों और दुकानों पर मास्क और सोषल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाये। दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सर्कल बने हों। षहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मण्डी लगाने की अनुमति नहीं है। सोषल डिस्टेंस का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने में सभी लोग पूर्ण सहयोग करें।
गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देषों के क्रम में जनपद में 15 अगस्त 2020 तक के लिये निषेधात्मक आदेष लागू हैं। दाह संस्कार/दफन में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकते हैं। धार्मिक स्थलों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा में 05 से अधिक लोग प्रवेष नहीं करेंगे। धार्मिक जुलूस निषिद्व रहंेगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना व मदिरापान करना दण्डनीय है, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाॅ व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहें। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, षैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व सामूहिक गतिविधियाॅ निषिद्ध रहेंगी।

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