सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में निगरानी समितियों व आरआरटी टीमों को रखेंगें सक्रिय और करेंगें उनके कार्यो की समीक्षा

कासगंज (सू0वि0): जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम एवं बचाव हेतु नगरीय क्षेत्र में 13 तथा ग्रामीण क्षेत्र में न्याय पंचायत वार 77 तथा 05 रिजर्व कुल 95 सेक्टर मजिस्टेªट नामित किये गये हैं।

उक्त तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेटों में से कासगंज व सोंरों की बैठक आज मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र की अध्यक्षता में विकास खण्ड सोरों, सहावर व अमांपुर की विकास खण्ड सहावर में तथा पटियाली, सिढ़पुरा व गंजडुण्डवारा की बैठक विकास खण्ड गंजडुण्डवारा में सम्पन्न हुई।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक में कोविड-19 की रोकथाम हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेटों को उनके दायित्वों व कार्यो की जानकारी दी गयी। जिसमें नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति को सक्रिय बनाये रखना, निगरानी समितियों को पर्याप्त मेडिकल किट उपलब्ध कराना और उनके द्वारा डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराना, निगरानी समिति प्रतिदिन उन लोगों के नाम तथा फोन नम्बर सेक्टर अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करायेगी जिन्हे मेडिकल किट प्रदान की गयी हो। जिसके बाद उक्त सूची मुख्य विकास अधिकारी को दी जायेगी, जिसका सत्यापन एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा कराया जायेगा। निगरानी समिति द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये कि लक्षणयुक्त अथवा संदिग्ध व्यक्तियों के पास अलग कक्ष मय शौचालय के उपलब्ध हो अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन सेन्टर ले जाने की व्यवस्था की जायेगी। एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा आइसाेलेशन /क्वारंटीन में रहने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जायेगी। निगरानी समिति द्वारा लक्षणयुक्त व्यक्तियों को आर0आर0टी0 द्वारा 24 घन्टे में एंटीजन टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सैनिटेशन तथा फागिंग की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये, प्राइवेट अस्पतालों पर निर्धारित दरों पर ही इलाज किया जाये। आर0आर0टीमों के भ्रमण व कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक दवाईयों का वितरण, कोविड चिकित्सालयों में मरीजों के भोजन की व्यवस्था व स्वच्छता पर्यपेक्षण, बाहर से आये प्रवासी व्यक्तियों को क्वारेन्टाइन कराने व उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

उपरोक्त सभी कार्यो की नामित सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नियमित समीक्षा की जायेगी।

 

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