कासगंज: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारजन को 50 हजार रू0 की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। जनपद की तीनों तहसीलों में कोविड-19 से मृत अधिकांश चिन्हित परिवारीजनों को अनुग्रह राशि का वितरण करा दिया गया है। वंचित पात्र परिवारजन अनुग्रह सहायता राशि के लिये निर्धारित संलग्नकों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र के साथ मृतक के आश्रित की पासपोर्ट साइज फोटो, आरटीपीसीआर/ एण्टीजन/सीटी स्कैन की छायाप्रति जिसमें कोविड-19 प्रमाणित हुआ हो, मृत्यु प्रमाण पत्र की  छाया प्रति, आधारकार्ड व आश्रित के बैंक पासबुक की छाया प्रति, वारिसान प्रमाण पत्र संलग्न कर कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष संख्या-2 में मुख्य राजस्व लेखाकार को अथवा सम्बन्धित लेखपाल के माध्यम से तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो को उपलब्ध करा दें। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये मुख्य राजस्व लेखाकार राजेश प्रकाश गुप्ता के मोबा0 नं0 9411434834 अथवा 7906458532 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

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