कासगंजः नियमावली 2001 एवं आबकारी दुकानों के अनुज्ञापन की शर्तों के क्र्रम में आबकारी अधिनियम खण्ड-प्रथम के नियम-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा आदेश दिये गये हैंकि दिनांक 02 अक्टूबर 2022 महात्मा गॉधी जन्म दिवस को जनपद कासगंज की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों एफ0एल0-41 अनुज्ञापनों से बिक्री को पूर्णतः बन्द रहेगी तथा इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।
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