कासगंज: ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए शासन ने बाबा साहब रोजगार प्रोत्साहन योजना संचालित है। इस योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लाभार्थी अपने विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी के पास अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

खण्ड विकास अधिकारी गंजडुण्डवारा मनीष सिंह ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि संचालित योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र के लिए 2 लाख रूपये तक या अधिक सेवा या उद्योग के लिए बैंक से ऋण दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 70 हजार रूपये और सामान्य जाति के लिए 25 प्रतिशत अथवा 50 हजार तक अनुदान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत आवेदन 31 अक्टूबर 2023 तक किये जा सकते हैं।

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