कासगंज: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग स्थापनार्थ 25 लाख रू0 तक परियोजना लागत के ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत/वितरित कराये जाते हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिषत तथा महिला व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिषत मार्जिन मनी सब्सिटी देय है। अनु0जाति के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनांतर्गत उद्योग स्थापनार्थ परियोजना लागत 10 लाख रू0 तक 18 से 50 वर्ष के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को टर्मलोन 4 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर पर एवं महिला व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ब्याजमुक्त टर्मलोन बैंक द्वारा दिया जाता है। षिक्षित बेरोजगारों को वरीयता दी जायेगी।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि समस्त ग्रामीण क्षेत्र एवं 20 हजार की आबादी तक के कस्बों के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आॅनलाइन आवेदन पत्र अतिषीघ्र पीएमईजीपी ई पोर्टल पर अपलोड करा दें। विस्तृत जानकारी के लिये विकास भवन स्थित कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।

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