जिला पंचायत सदस्य को मिलेगी एक प्रचार वाहन की अनुमति
कासगंज (सू0वि0)। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ए0के0 श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु पूर्व अनुमति लेकर ही वाहन तथा लाउडस्पीकर व साउण्ड बाॅक्स का प्रयोग किया जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के परिचालन हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पं्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नहीं होता है। अत इन उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिये तथा मतदान दिवस पर एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे। ताकि उम्मीदवार के इस आवंटित वाहन पर चैकिंग के समय उनका सत्यापन हो सके। आवंटित वाहन पर आगे शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी।
दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार तथा मतदान दिवस के लिये एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिये वाहन की अनुमति सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।
