बदायूँ शिखर

कासगंजः अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद कासगंज की सीमा में प्रवेष करने वाले, क्षेत्रान्र्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों/ जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी 15 अगस्त 2020 तक धारा 144 लागू की गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देषों के क्रम में कोविड-19 के दृष्टिगत अनलाॅक-2 की अवधि आगामी 31 जुलाई 2020 तक जारी रहेगी। कोविड-19 की महामारी की रोकथाम हेतु संक्रमण को फैलने से रोकने निर्देष निर्गत किये गये हैं। जिसके अंतर्गत मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेत्र को खतरे का निवारण करने के लिए तथा षान्ति/विधि व्यवस्था, सामाजिक समरसता बनाये रखने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी 15 अगस्त 2020 तक धारा 144 लागू की जाती है। जिसमें निषेधात्मक आदेषों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक लाॅकडाउन पूर्व की भांति रहेगा। समस्त जोन मे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाॅ व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहे, जब तक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थतियों हेतु बाहर निकलना आवष्यक न हो।
एक दुकान में पाॅच से अधिक व्यक्ति न हो, सोषल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाये, दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सर्कल बनवायंे जायें, दुकान में ग्राहक हो या दुकानदार बिना मास्क के प्रवेष करने की अनुमति नहीं होगी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। दाह संस्कार में 20 से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थल पर पाॅच से अधिक लोगों के प्रवेष की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करना निषिद्ध है।
ष्षहर में कोई साप्ताहिक बन्दी नहीं रहेगी। सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/
षैक्षिक /सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम व सामूहिक गतिविधियाॅ निषिद्ध रहेंगी। उक्त आदेष आगामी 15 अगस्त 2020 तक लागू रहेंगें और इनका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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