कासगंज: त्यौहारों तथा परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर द्वारा शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखने हेतु पूरे जनपद कासगंज सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 22 मार्च 2023 तक के लिये निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जारी आदेशों के अनुसार जनपद में किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम के द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, हथियार, अस्त्र शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। लाइसेंसी अस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग तथा हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी की धार्मिक भावनायें आहत हों अथवा धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई भी कार्यक्रम का आयोजन अथवा लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

आदेशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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