कासगंज: अपर जिला मजिस्ट्रेट ए0के0 श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद की संवेदनशीलता को देखते हुये शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद कासगंज में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित कर दिये गये हैं। जो 18 सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेंगे।

जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा न किसी को प्रेरित करेगा, जिससे किसी की धार्मिक भावनायें आहत हों। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपजिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा, प्रदर्शन या कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। किसी को भी घातक हथियार या पदार्थ साथ लेकर चलने अथवा अस्त्र शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। नियत समय के बाद ध्वनि विस्तारण यंत्रों, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक, परम्परागत कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कोई भी आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के किसी भी दशा में नहीं किया जा सकेगा। झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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