कासगंज: जनपद में गेहूं की खरीद 01 अप्रैल 2023 से शुरू हो जायेगी। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा जनपद में खाद्य विभाग के 06, पीसीएफ के 44 व भारतीय खाद्य निगम का 01 सहित कुल 51 गेहूं क्रय केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं। सभी गेहूं क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग की जा रही है। अपर जिलाधिकारी डा0 वैभव शर्मा को गेहूं खरीद के लिये जनपद का प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सभी क्रय एजेंसियां गेहूं क्रय की तैयारी हेतु बोरा, नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रानिक कांटे, छलना, पंखा, पावर डस्टर, एनालिसिस किट, त्रिपाल आदि की व्यवस्था प्रत्येक केन्द्र पर समय से कर ली जाये। किसानों को गेहूं बिक्री के लिये वेबसाइट एफसीएस डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पंजीकरण किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से या स्वयं किया जा सकता है। किसान भाई पंजीकरण के समय अपना मोबाइल नं0 अंकित करायेंगे जिस पर प्राप्त ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होगी। गेहूँ खरीद में किसी भी प्रकार से बिचौलिये या मिडिल मैन के घुसपैठ को हतोत्साहित किया जाये।
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि गेहूँ उत्पादन का सर्वेक्षण व आंकलन प्रति हेक्टेयर 38 कुं0 है। गेहूं खरीद अवधि 01 अपैल 2023 से 15 जून 2023 तक रहेगी। सरकार द्वारा गेहूँ खरीद के लिये 2023-24 हेतु समर्थन मूल्य रू0 2125 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है। सभी गेहूँ क्रय केन्द्रों पर ई-पॉप डिवाइस के द्वारा शतप्रतिशत किसानों से उपजिलाधिकारी के सत्यापन के उपरान्त गेहूं की खरीद की जायेगी। जो किसान धान खरीद वर्ष 2022-23 में पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें पुनः नवीन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। गेहूं खरीद की प्रतिदिन फोटोग्राफी व वीडियों ग्राफी पोर्टल व गेहूँ खरीद मैसेजिंग ग्रुप पर अपलोड किया जायेगा। क्रय केन्द्रों पर किसानों व पल्लेदारों को फेसकवर व मास्क का अनिवार्य पालन कराया जाये। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालनकर कोविड हैल्प डेस्क की व्यवस्था यथा हैंड सैनेटाइजर, हैंडवाश के साथ ही संक्रमण रोकने के प्रति सजग रहा जाये।
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