कासगंज: आगामी दिवसों में होने वाले पर्वों, धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियों, धरना, प्रदर्शन, जुलूस और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर द्वारा शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखने हेतु जनपद कासगंज की सम्पूर्ण सीमा में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर दिये गये हैं। जो आगामी 10 सितम्बर 2023 तक प्रभावी रहेंगे। जिनका उल्लंघन करना भारतीय दण्ड संहिता धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।
जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्यक्रम, भड़काउ अमर्यादित भाषण अथवा कार्य नहीं करेगा जिससे किसी भी धर्म के अनुयायियों की भावनायें आहत हों। धार्मिक, परम्परागत कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कोई भी जनसभा या कार्यक्रम का आयोजन मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। घातक हथियार या अस्त्र शस्त्रों को सार्वजनिक रूप से लेकर चलने की अनुमति नहीं है। कोई भी व्यक्ति आग्नेयस्त्र लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर या अन्य प्रकार से भ्रामक अफवाहें फैलाने वालों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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