कासगंज: अपर जिला मजिस्ट्रेट ए0के0 श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी पर्वों एवं परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद कासगंज में 15 जुलाई 2022 तक के लिये धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जारी आदेशों के अनुसार मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी जनसभा, प्रदर्शन या कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म के अनुयायियों की भावनायें आहत होती हों अथवा मतभेद उत्पन्न हों। अस्त्र शस्त्र सार्वजनिक रूप से साथ लेकर चलने पर पाबन्दी लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। नियत समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
कोई भी व्यक्ति धार्मिक परम्परागत कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कोई भी आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र के आसपास भीड़ एकत्रित न हो। आसपास की फोटोस्टेट, टाइपिंग आदि की दुकानें परीक्षा अवधि में बन्द रहेंगी।
आदेशों की अवहेलना एवं उल्लंघन करने वालों को के खिलाफ कड़ी विधिक कार्यवाही कराते हुये धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दण्डित किया जायेगा।