कासगंज: आगामी पर्वों पर संवेदनशीलता के दृष्टिगत जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये हैं। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्यक्रम अथवा कार्य नहीं करेगा जिससे किसी भी धर्म के अनुयायियों की भावनायें आहत हों। धार्मिक, परम्परागत कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कोई भी जनसभा या कार्यक्रम का आयोजन मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
घातक हथियार या अस्त्र शस्त्रों को सार्वजनिक रूप से लेकर चलने की अनुमति नहीं है। कोई भी व्यक्ति आग्नेयस्त्र लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। नियत समय के बाद ध्वनि विस्तारण यंत्रों, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। भ्रामक अफवाहें फैलाने वालों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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