कासगंज: हाईस्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षाओं, 03 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान माह, ईद उल फितर तथा अन्य पर्वों के दृष्टिगत जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर द्वारा जनपद कासगंज में धारा 144 के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये गये हैं। यह आदेश 15 मई 2022 तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे किसी भी धर्म्र की भावनायें आहत हों। परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। फोटोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट, साइक्लोस्टेट मशीन या टाइपिंग की दुकानें हैं तो परीक्षा अवधि में बन्द रहेंगी। परीक्षा केन्द्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति, परीक्षार्थी, तैनात कर्मी अपने पास मॉडल पेपर, गाइड, पाठ्य पुस्तकें नहीं रखेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा या प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेगा। लाठी, डण्डा, बल्लम चाकू, अस्त्र, शस्त्र सार्वजनिक रूप से लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। धार्मिक व परम्परागत कार्यक्रमों के अलावा अन्य किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी। आदेशों की अवहेलना एवं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *