कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर द्वारा आगामी त्यौहारों तथा धार्मिक एवं राजनैतिक गतिविधियों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद की सम्पूर्ण सीमा में 25 मई 2023 तक के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
जारी आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर चलने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार के समारोह, कार्यक्रम या जुलूस का आयोजन या लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। झूठी अफवाहें फैलाने वालों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर किसी भी इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया द्वारा सार्वजनिक स्थल पर कोई भी डिबेट या परिचर्चा आयोजित नहीं की जायेगी। बाजार बंदी का पालन किया जाये। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, मण्डियों आदि में सोशल डिस्टेंस का पालन हो तथा मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाये। जारी आदेशों का उल्लंघन पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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