कासगंजः स्वनिधि लाभार्थियों व उनके परिवारीजनांे का प्रोफाईलिंग डाटा कराया जाये अपडेट। लाभार्थियों को ऋण वितरण में लायें तेजी-जिलाधिकारी

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना की समीक्षा करते हुये पाया कि स्वनिधि लाभार्थियों एवं उनके परिवार की सोषियों इकॉनौमिक प्रोफाईलिंग का डाटा अपडेट किया जाना है, जिससे स्ट्रीट वेन्डर्स व उनके परिवारीजनों को आठ केन्द्रीय योजनाओं (पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम

जनधन योजना, रजिस्टेªषन अण्डर बीओसीडब्लू, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, वन नेषन व

राषन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) से लाभान्वित किया सके। यह कार्य नगर निकायों के माध्यम से किया जाना है। लेकिन कार्य की गति काफी सुस्त पाये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिये कि नगरीय निकाय में पथ विक्रेताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों की शत-प्रतिषत प्रोफाइलिंग की जाये। आठ केन्द्रीय योजनाओं के तहत पथ विक्रेताओं को नियमानुसार लाभान्वित कराने हेतु उनसे योजनान्तर्गत आवेदन पत्र भरवाकर, सम्बन्धित विभाग से समन्वय कर स्वीकृत कराया जाये। योजनान्तर्गत आवेदन एवं स्वीकृति का विवरण सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी से पोर्टल पर प्रविष्ट कराया जाए। डाटा अपडेशन के कार्य में गति लायी जाये।

काफी बड़ी संख्या में पथ विक्रेेताओं के ऋण स्वीकृत किये गये हैं, लेकिन सभी वितरित नहीं हुये हैं। जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देश दिये कि नगरीय निकायों के सहयोग से अधिक से अधिक पथ विक्रेेताओं को शीघ्रता से ऋण वितरित कराकर उन्हें लाभांवित करें।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि पथ विक्रेताओं को व्यवसाय करने के लिये बैंकों द्वारा स्वीकृति ऋण से प्रथम किश्त 10 हजार रू0 की दी जाती है, समय से ऋण वापसी कर देने पर ऋण की द्वितीय 20 हजार रू0 तथा तृतीय किश्त 50 हजार रू0 दी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 22 जून 2023 तक 164 पथ विक्रेताओं को प्रथम किश्त, 530 लाभार्थियों को द्वितीय तथा 56 लाभार्थियों को तृतीय किश्त के रूप में ऋण प्रदान किया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि नगरीय निकाय में पथ विक्रेताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों की शतप्रतिषत प्रोफाइलिंग करा कर आठ केन्द्रीय योजनाओं के तहत पथ विक्रेताओं को नियमानुसार लाभान्वित कराने हेतु उनसे आवेदन पत्र भरवाकर, सम्बन्धित विभाग से समन्वय कर स्वीकृत कराया जाये। योजनान्तर्गत आवेदन एवं स्वीकृति का विवरण सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी से पोर्टल पर प्रविष्ट कराया जाए।

जिलाधिकारी ने समस्त बैंक शाखाओं को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक नये आवेदकों को ऋण वितरित करायें और वैण्डर्स को डिजीटल लेनदेन तथा कैशबैक एवं स्वनिधि से समृद्वि के अंतर्गत जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना तथा जनधन योजना के काउण्टर लगाकर पूरी जानकारी देकर उन्हें लाभांवित करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी डा0 वैभव शर्मा, पीओ डूडा सुभाषवीर सिंह राजपूत, एएसडीएम पीएन सिंह सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 


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