पात्रों से आवेदन आमत्रिंत

कासगंज: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कासगंज में मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार किया जाना है, जिस हेतु पात्र भारतीय नागरीकों से अभ्यर्थन आमंत्रित  किये जाते है, जिसके अंतर्गत जिला उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी है जिनके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव है, बार में कम से कम दस साल के अनुभव के साथ अधिवक्ता है, मध्यस्थता या सुलय में कम से कम पांच साल का अनुभव रखते हों, कम से कम पंद्रह वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु मध्यस्थों के नियम और शर्ते मध्यस्थों को देय शुल्क सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और उपभोक्ता संरक्षण मध्यस्थता नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण मध्यस्थता विनियम 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होंगी, पात्र व्यक्ति अपने आवेदन इस तरह से भेजेंगे कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नीयर चांमुडा गेट, कासगंज 207123 तक अधिकतम दिनांक 28 अपैल 2022 अपराहन 5 बजे तक पहुचे इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

उक्त जानकारी अध्यक्ष/चयन समिति जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कासगंज भैरव लाल ने दी है। उक्त क्रम में अधिक जानकारी उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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