कासगंज: समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद के 17058 लाभार्थियों को सरकार द्वारा 1000 रू0 प्रतिमाह उनके बैंक खातों में भेजकर वृद्वावस्था पेंशन से लाभांवित किया जा रहा है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। जिससे मृतक, अपात्र लाभार्थियों का नाम पात्रता सूची से हटाने, डुप्लीकेट लाभार्थी और एक से अधिक स्थानों से अलग अलग खाता संख्या लगाकर पेंशन प्राप्त करने वाले फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित कर सूची से हटाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।
विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिये विशेष अभियान चलाकर क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों व पंचायत सहायकों के माध्यम से घर घर जाकर सत्यापन करते हुये मृतक, अपात्र एवं फर्जी पाये गये 1119 लाभार्थियों को चिन्हित कर उनकी वृद्वावस्था पेंशन रोक दी गई है। साथ ही आधार प्रमाणीकृत 2718 नये पात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। अब जिले में कुल 17058 वृद्वावस्था पेंशन के लाभार्थियों को 1000 रू0 प्रति माह की पेंशन राशि तिमाही उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है।
आधार प्रमाणीकरण कराने से लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में सुविधा होगी। शीघ्र ही लाभार्थियों के बैंक आधार सीडिंग खाते में ही पेंशन की धनराशि भेजी जायेगी। जिससे बैंक का खाता अथवा आईएफएस कोड में परिवर्तन होने पर लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य है कि सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिले और लाभार्थियों को दोहरे भुगतान से रोका जा सके तथा अधिक से अधिक पात्र वृद्वजन इस योजना से लाभांवित हो सकें।
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