कासगंज (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जिले में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कार्मिकों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त नगर पालिका व नगर पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में विशेष सफाई, सेनेटाइजेशन एवं फागिंग अभियान चलाया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने कहा कि जिले के प्रत्येक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाये। मास्क न पहनने पर पहली बार एक हजार रू0 तथा दूसरी बार 10 हजार रू0 तक का जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराना सम्बन्धित थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायें। कोविड 19 महामारी के प्रभावी रोकथाम हेतु जिले में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाये। शनिवार, रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ ही फार्मास्युटिकल, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने तथा कार्मिकों/श्रमिकों को आने जाने की अनुमति होगी। कोविड प्रोटोकाॅल मास्क, सेनेटाइजर व अन्य सावधानियों का पालन करते हुये सभी शादी समारोह में बन्द स्थानों पर 50 व्यक्तियों तथा खुले स्थानों पर पर 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड नियमों का पालन करते हुये परीक्षा की अनुमति होगी तथा परीक्षार्थियों व उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन विशेष रूप से रोडवेज की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। सरकारी व निजी अस्पतालों तथा मेडीकल कालेजों में आक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर से समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

 

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