कासगंज: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिये स्वैच्छिक कर दी गई है। फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उन्हें फसली ऋण की सुविधा मिली है, वहां 24 जुलाई 2021 तक लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवगत करा दें। अन्यथा की स्थिति में किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम का पैसा काट लिया जायेगा।
जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चैहान ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद कासगंज हेतु शासन स्तर से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कं0 आफ इण्डिया लि0 एआईसी को बीमा कं0 के रूप में अधिकृत किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के सफल संचालन हेतु कृषकों के हित में बीमा कं0 के टोल फ्री नं0 1800116515 व संयुक्त टोल फ्री नं0 1800120909090 संचालित है। जिसके माध्यम से कृषक अपनी जिज्ञासाओं, जानकारी, समस्याओं, क्षतिपूर्ति एवं स्थानीय आपदाओं से प्रभावित ग्राम पंचायत आदि की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।