कासगंज: वरिष्ठ कोषाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शासकीय देयों के ट्रांजेक्शन के लिये जारी ट्रेजरी टोकन अब 10 दिन तक ही वैध रहेगा। टोकन की जारी होने की तिथि से वैधता अवधि अब 10 दिन निर्धारित कर दी गई है। इस अवधि के बाद टोकन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अप्रूव किये जाने के बाद टोकन की वैधता 10 दिन की होगी। इन 10 दिनों के अंदर कोषागार स्तर पर बिल प्रस्तुत न होने या कोषागार में टोकन स्वीकार न होने की दशा में टोकन स्वतः निरस्त हो जायेगा। ऐसे बिलों को प्रस्तुत करने हेतु आहरण वितरण अधिकारियों को पुनः टोकन जनरेट करना होगा। डीडीओ पोर्टल पर टोकन जनरेट तथा अप्रूव करने के पेज पर इस आशय के निर्देश साफ्टवेयर अपडेट के समय लगा दिया जायेगा।

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में डीडीओ पोर्टल पर कोषागार में बिल प्रस्तुत करने से पूर्व टोकन जनरेट किया जाता है, जिन्हंे सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अप्रूव किये जाने के पश्चात कोषागार में प्रस्तुत किया जाता है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कार्यालय द्वारा टोकन अप्रूव करने के पश्चात भी बिल कोषागार में प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब किया जाता है। पुराने टोकन नम्बर के भुगतान को ई-कुबेर पर रिजेक्ट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बैनीफिशरी के एकाउण्ट नं0 तथा बैंक के आईएफएससी कोड में भी परिवर्तन हो जाता है। जिससे प्रदेश में कैश फ्लो में अनिश्चितता आती है।


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