कासगंज: भारतीय डाक विभाग सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने एवं बीमा तथा बचत के लिये प्रोत्साहित करने हेतु डाक जीवन बीमा धारकों को अन्य बीमा योजना की तुलना में कम प्रीमियम एवं अधिक बोनस के साथ निश्चित समयावधि के उपरान्त एक आकर्षक परिपक्वता राशि प्राप्त होती है। डाक जीवन बीमा में निवेश की धनराशि आयकर की धारा 80 सी के अन्तर्गत कर मुक्त होती है एवं उसकी परिपक्वता राशि आयकर के दायरे से बाहर है।

उक्त जानकारी देते हुये प्रबंधक उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 हेमेंद्र स्वरूप ने बताया कि डाक जीवन बीमा का लाभ केन्द्र और राज्य क्षेत्र सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों सभी शिक्षकांे, पुलिस विभाग, रक्षा और अद्धसैनिक सेवाओं के सदस्यों केन्द्रीय व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, शैक्षणिक, संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के साथ-साथ डाक्टरों, इंजीनियरों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स भी ले सकते हैं। डाक जीवन बीमा की मुख्य योजनायें सावधि बीमा-संतोष, आजीवन बीमा सुरक्षा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा सुविधा, संयुक्त सावधि बीमा-युगल सुरक्षा, प्रत्याशित सावधि बीमा-सुमंगल, बाल जीवन बीमा हैं। जिनकी मुख्य विशेषतायें एवं विस्तृत जानकारी भारतीय डाक विभाग की अधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।

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