बदायूँ शिखर
कासगंज: कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सुषील घुले ने आज गोराहा क्षेत्र की दुकानों तथा पूरे कासगंज शहर के सोरों गेेट से लेकर बारहद्वारी, नदरई गेट तक पूरे मार्केट तथा मालगोदाम रोड, सर्कुलर रोड होते हुये पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। मुख्य बाजार में पहुंच कर सोषल डिस्टेंस का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मास्क न लगाये व्यक्तियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये उनसे जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को सोषल डिस्टेंस का पालन करने और मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग करने की कड़ी चेतावनी दी गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि एक दिन में केवल एक साइड की दुकानें ही खोली जायंे। कही भी भीड़ न लगाई जाये। सभी लोग मास्क और सैनेटाइजर का प्रयोग कर, सोषल डिस्टेंस व नियमों का अवष्य पालन करें। अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में कोरोना कोविड-19 महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत जनपद के बाजारों में दुकानें खुलने एवं बन्द होने का समय निर्धारित करते हुये दायीं ओर एवं बायीं ओर की दुकानों को अलग अलग दिनों में खोलने के आदेष विभिन्न शर्तों के साथ दिये गये थे। साथ ही रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक लाॅकडाउन प्रभावी रखने के लिये निर्देषित किया गया था। प्रायः देखा गया है कि बाजारों में उक्त आदेष का पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है। जिससे बाजारों में भीड़ अधिक होने से सोषल डिस्टेंसिंग का पालन नही ंहो पा रहा है। जबकि वर्तमान में कोरोना कोविड-19 के पाॅजेटिव/संदिग्ध केसों की संख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक सावधानी एवं नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना नितांत आवष्यक है।
जिलाधिकारी ने निर्देष दिये कि प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में 01 जून, 2020 को जारी आदेषों के अनुसार निर्धारित दिषाओं की दुकानों को ही खोला जाये तथा किसी भी दषा में दोनों ओर की दुकानें न खोली जायें। सोषल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैण्ड सेनेटाइजर, दुकानों के बाहर हैण्डवाष आदि शर्तों का कड़ाई से पालन होना चाहिये। यदि किसी व्यक्ति/ दुकानदार द्वारा उक्त आदेष का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्व तत्काल कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
