कासगंजः दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत रू0 2500/- एकबार एकमुश्त जिलाधिकारी महोदया, कासगंज द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसी परित्यक्त महिलायें पात्र होगी जिनकी मासिक आया बी0पी0एल0 श्रेणी की हो, जिनके 125 सी0आर0पी0सी0 एवं 498ए आई0पी0सी0 के वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं। इच्छुक लाभार्थी आवेदन पत्र एक सप्ताह के अन्दर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या-42 कलैक्ट्रेट कासगंज से निःशुल्क प्राप्त कर लेें।
उक्त जानकारी प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी नितिन ने दी है।
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